विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी के निर्देशानुसार रैगिंग पर पूर्णतः प्रतिबंध है. अगर कोई रैगिंग करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही का प्रावधान है.महाविद्यालय में रैगिंग पर नियंत्रण हेतु एंटी रैगिंग समिति का गठन किया गया है. इस समिति के संयोजक डॉ के के मरकाम (सहायक प्राध्यापक,भूगोल) हैं. अगर कोई रैगिंग करता है तो उसकी शिकायत सीधे समिति को की जा सकती है.

दण्ड/प्रावधान
महाविद्यालय में किसी विद्यार्थी के साथ रैगिंग करते पाये जाने पर/रैगिंग पीड़ित विद्यार्थी द्वारा शिकायत किये जाने पर एंटी रैगिंग समिति सम्बंधित विद्यार्थी के विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाही कर सकता है :-
प्रवेश निरस्त
कक्षा में प्रवेश पर प्रतिबंध
छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाओं से वंचित
परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित
परीक्षा परिणाम निरस्त
महाविद्यालय के विभिन्न सांस्कृतिक एवं खेलकूद गतिविधियों में सम्मिलित होने से वंचित
महाविद्यालय के हॉस्टल से निष्कासन
विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से निष्कासन
तीन साल की सजा/25000 रु का जुर्माना
(प्रवेश के समय विद्यार्थी एवं अभिभावक द्वारा रैगिंग के विरुद्ध www.antiragging.in पर लॉग इन कर ऑनलाइन शपथ पत्र भरना आवश्यक है)